NEWS FROM UTTARPRADESH: श्री कृष्ण जन्मभूमि के संदर्भ में हाई कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
About shri krishna born place supreme Court has announced a historical announcement
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में ऐतिहासिक फैसला सुनाया कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के स्वामित्व को लेकर हिंदू पक्षकारों की ओर से दाखिल सभी 18 सिविल वालों को पोषणीय यानी सुनवाई योग्य मानते हुए मस्जिद पक्ष की अर्जियां और दलीलें खारिज कर दी अब हाई कोर्ट में 12 अगस्त से सभी मुकदमों पर एक साथ गुण दोष के आधार पर सुनवाई होगी हाई कोर्ट से झटका के बाद ईदगाह कमेटी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी मुस्लिम पक्ष की ओर से सभी सिविल वादों की पोषणीयता को लेकर दाखिल याचिका पर न्याय मूर्ति मयंक कुमार जैन की अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद 6 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था हिंदू पक्ष की ओर से शहीद का मस्जिद हटाकर जमीन पर कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण करने की मांग को लेकर सिविल वार्ड दायर किए गए हैं दवा है कि औरंगजेब के समय की शाही मस्जिद का निर्माण कृष्ण जन्मभूमि पर बने मंदिर को कथित तौर पर ध्वस्त करने के बाद किया गया लिहाजा उसे विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा का अधिकार है।