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NEWS FROM UTTARAKHAND DEHRADUN: उत्तराखंड देहरादून में आबकारी नीति को मंजूरी, ये हुए प्रावधान

NEWS FROM UTTARAKHAND DEHRADUN: उत्तराखंड देहरादून में आबकारी नीति को मंजूरी, ये हुए प्रावधान

NEWS FROM UTTARAKHAND DEHRADUN: उत्तराखंड देहरादून में आबकारी नीति को मंजूरी, ये हुए प्रावधान

In uttarakhand's Dehradun's Excise policy approved, these provisions it   gets the permission 


देहरादून उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है वर्ष 2025 26 में नई आबकारी नीति में उप ठेका न खोलने का प्रावधान किया गया है। धार्मिक स्थलों से एक निश्चित दूरी के आधार पर ही शराब ठेके खुल सकेंगे जबकि जिन स्थानों पर पूर्व में प्रतिबंध लागू था उसे पर प्रतिबंध पर कार रहेगा सचिव कार्मिक गृह शैलेश बगौली ने कहा है की आबकारी नीति में और अधिक जानकारी के लिए अलग से प्रेस नोट किया जाएगाउत्तराखण्ड राज्य में भारतीय संविधान की मद्यनिषेध भावना का सम्मान करते हुए तथा न्यूनतम मदिरा उपभोग से अधिकतम राजस्व अर्जित करने के उद्देश्य से नई आबकारी नीति-2025 लागू की गई है। पिछले दो सालों में आबकारी राजस्व में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसी उपलब्धि को आगे बढ़ाते हुए विभाग द्वारा कड़ी मेहनत कर वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु एक विशाल ऐतिहासिक वि वृद्धि के साथ 5060 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के अंतर्गत प्रदेश में मदिरा संबंधी व्यवसाय को नियंत्रित, पारदर्शी और जनहितकारी बनाना सुनिश्चित किया गया है।आबकारी नीति तैयार करने से पूर्व विभाग द्वारा मा० मंत्रीगण उत्तराखंड सरकार व मा० नेता प्रतिपक्ष से लिखित में सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से आबकारी नीति-2025 की प्रमुख विशेषताएँ प्रस्तुत हैं-

1.⁠ ⁠मद्यनिषेध क्षेत्र में प्रतिबंध

•⁠  ⁠जनसंवेदनाओं को राजस्वहित से सर्वोपरि रखते हुए एवं धार्मिक क्षेत्रों की पूरे विश्व में विशेष महत्ता के दृष्टिगत मद्य निषेध क्षेत्र एवं उसके निकटवर्ती संचालित मदिरा की बिक्री करने वाले अनुज्ञापनों को बंद किए जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।

2.⁠ ⁠उप-दुकान की व्यवस्था का समापन

•⁠  ⁠आबकारी नीति-2025 में वित्तीय वर्ष में वर्तमान संचालित उप दुकानों / Sub Shops की व्यवस्था को समाप्त किया गया है।. मैट्रो मदिरा बिक्री व्यवस्था का समापन

•⁠  ⁠नई नीति में राज्य में संचालित मैट्रो मदिरा बिक्री व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है, जिससे व्यवसाय पारदर्शी रहे एवं उपभोक्ताओं को नियंत्रित एवं सुव्यवस्थित सेवाएँ उपलब्ध हो सकें।

4.⁠ ⁠ओवररेटिंग पर लाइसेंस निरस्त का प्रावधान

•⁠  ⁠सरकार ने ओवररेटिंग की शिकायत पर सख्त कार्रवाई करते हुए मदिरा दुकानों के लाइसेंस रद्द करने का निर्णय लिया है। इस कदम से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए, अनियमित वसूली पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी।